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सवाई माधोपुर में कोई भी व्यक्ति रोज शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गघर से नहीं निकल सकता है। जिला कलेक्टर का आदेश/sawai madhopur News

राजस्थान में लॉकडाउन फेज-4.0 की गाइडलाइन/शर्तों के साथ सैलून खोलने की अनुमति, शॉपिंग मॉल, स्कूल और धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे

सवाई माधोपुर, 19 मई। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया लॉकडाउन 31 मई 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 17 मई 2020 द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसरण में राजस्थान राज्य में 31 मई 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 4.0 क्रियान्वयन हेतु गाईडलाइन जारी की गई है।
कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के विरूद्ध सुरक्षा एवं सावधानियों तथा आजीविका सुनिश्चित करने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को पुनः प्रारम्भ करने पर जोर दिया गया है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि लॉकडाउन फेज 4 की गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगास। कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों एकत्रित नहीं होंगे। प्रदेश में शर्तों के साथ सैलून खोले जाएंगे। शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पान-गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन तीन सिद्धांतों पर आधारित है, पहला कोरोना के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम किस प्रकार से की जाए। दूसरा आर्थिक गतिविधियां पुन आरंभ की जाए। तीसरा लॉकडाउन के 8 हफ्ते के बाद लोग कोरोना के खतरे से वाकिफ हैं। अब कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता रखनी चाहिए।
क्या-क्या पाबंदी:- धारा 144 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। कहीं भी 5 या उससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं सकेंगे। रोज शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक समारोह आयोजित नहीं होगा। सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। ऑफिस, दफ्तर और फैक्ट्रियां 6 बजे से पहले बंद कर दी जाएंगी। जिससे सभी लोग 7 बजे से पहले घर पहुंच सकें। साथ ही पान-गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।  अनिवार्य आवश्यकताआंे एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडकर, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, दस वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहेंगे। बिना मास्क पहने दुकानदार द्वारा दुकान पर सामग्री विक्रय करने पर कार्यवाही की जाएगी।
कुछ शर्ताे के साथ खोले जाने वाली गतिविधियां:- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड आदि, लेकिन ये केवल खिलाड़ियों के लिए रहेंगे। यहां जनता की एंट्री और कैंटीन सब बंद रहेंगी। मिठाई की दुकानों के साथ अब रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे। यहां सिर्फ रसोई खुलेगी। जिन्हें सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी। सैलून ब्यूटी पार्लर खुल सकते हैं। इन्हें सख्त निर्देश है कि पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। हर कस्टमर के बाद सैनिटाइज और स्टेरेलाइज करेंगे। शादी समारोह के लिए एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक है। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मैन्टेन करना आयोजक का दायित्व है। 50 से अधिक नहीं हो सकते। इसके उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अंतिम संस्कार में बीस से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगी। जो दुकानों खुली है, उनमें हर चीज के साथ शर्ते जुड़ी हुई हैं। जहां संक्रमण फैला है उसे कंटेंमेंट जोन कहते हैं। कंटेनमेट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि या आवागमन अनुमत नहीं है। केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही होगी।
जिले की बामनवास पंचायत समिति को रेड जोन में एवं जिला मुख्यालय सहित अन्य पंचायत समितियों को ऑरेंज जोन में रखा गया है।
ओरेंज जोन में अनुमत:- सभी ऑफिस दो तिहाई स्टाफ से खुलेंगे। वहीं टैक्सी एवं केब में वाहन चालक एवं अधिकतम दो यात्री, ऑटो रिक्शा/साइकिल रिक्शा में ड्राइवर एवं एक यात्री, गृह विभाग से अनुमोदित मार्ग पर बस सेवाएं संचालित होेगी, सिटीबसों को अनुमति नहीं होगी।
उल्लघंन पर दंड का भी प्रावधान:- जिला कलेक्टर ने बताया कि बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा और छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति अंदर नहीं रहेंगे। सभी लोग मास्क पहनेंगे। जिसने मास्क नहीं पहना उसे सामान नहीं दिया जाएगा। साथ ही समय-समय पर सभी सामान सैनिटाइज करना होगा। सभी कार्यस्थलों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। अगर निर्देशों की पालना नहीं की गई तो उनको बंद कर दिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  सभी लोगों पर भी पाबंदी रहेगी। बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें। आवागमन एक जिले से दूसरे जिले में आवश्यक काम से जाने के लिए अनुमति है। इसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। गृह विभाग जिन रास्तों को अनुमति करेगा, उन पर बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य से बाहर जाने के लिए 11 मई को लागू किए नियम ही जारी रहेंगे।

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