सवाई माधोपुर, 13 फरवरी: आगामी बोर्ड, कॉलेज और स्कूल परीक्षाओं के मद्देनजर, सवाई माधोपुर जिले में ध्वनि नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट काना राम द्वारा जारी इन आदेशों के तहत, पूरे जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के लाउडस्पीकर, एम्प्लीफायर और अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विवाह समारोहों, सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों में अत्यधिक शोर से छात्रों की पढ़ाई में बाधा आती है और आम जनता की शांति भी प्रभावित होती है।
नियम और छूट:
* अनुमति आवश्यक: विशेष धार्मिक आयोजनों, कीर्तन, विवाह समारोहों और ऑटो द्वारा प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
* छूट: मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में दैनिक पूजा-अर्चना और अजान जैसी नियमित धार्मिक गतिविधियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
उल्लंघन पर कार्रवाई:
निर्धारित समय-सीमा के बाहर या सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग करने या अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं संशोधित नियम 2017 तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शांत क्षेत्र:
अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को 'शांत क्षेत्र' घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि स्तर की अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि नियंत्रण नियमों का पालन करने और छात्रों के लिए शांत एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखने की अ
पील की है।






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