Sawai Madhopur Rajasthan News
प्रशासन की अपील पर प्रस्तावित शादी स्थगित
सवाई माधोपुर, 7 मई। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जिले में महामारी रेड अलर्ट-जनअनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिसके तहत मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए आमजन से फिलहाल शादियों को स्थगित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री की अपील एवं जिला कलेक्टर की मॉनिटरिंग का असर जिले में लगातार दिखाई दे रहा है।
इन्सीडेन्ट कमाण्डर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट कपिल शर्मा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की अपील पर पहल करते हुए चिरंजीलाल मीना पुत्र कन्हैया लाल मीना निवासी जीनापुर ने अपनी पुत्री मनीषा की 14 मई 2021 को होने वाली शादी को कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने की संभावना के मद्देनजर स्थगित कर दिया है। चिरंजी लाल मीना के इस कार्य के लिए उपखण्ड प्रशासन सवाई माधोपुर ने सराहना की और उन्हें प्रशंसा पत्र भी दिया।
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अभियान चलाकर किया मास्क वितरण
सवाई माधोपुर, 7 मई। जिले में 3 मई से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडा चलाया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा अलग-अलग वार्ड में अभियान चलाकर कोरोना गाईडलाईन की पालना व सुरक्षा नियमों से जागरूक करने के साथ ही प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर लोगों को मास्क वितरण व सोडियम हाईपोक्लोराईड का छिडकाव किया जा रहा है।
नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव ने बताया जिला प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन के निर्देशन में संयुक्त रूप से संचालित अभियान के शुक्रवार को शहर के अलग-अलग स्थान राजकीय चिकित्सालय आलनपुर, महावीर नगर, मण्डी रोड़, पटेल नगर, रेल्वे कॉलोनी, कुतलपुरा जाटान सहित शहर के अलग-अलग स्थानोें पर मुख्यमंत्री की अपील वाले पोस्टर चस्पा किए तथा मास्क विहिन व्यक्तियों को निःशुल्क मास्क वितरित किये। कोरोना गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर 8 व्यक्तियों पर 12 सौ रूपये का चालान कर जुर्माना वसूल किया गया।
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों के साथ-साथ कन्टेनमेन्ट जोन तथा वार्डों में सेनिटाइजेशन भी किया गया।
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कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार ने लिया सख्त निर्णय, आमजन की जान बचाने के लिये लाॅकडाउन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये जारी की संषोधित गाइडलाइन,
अब प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकंेड कफ्र्यू
सवाईमाधोपुर, 23 अप्रेल। राज्य सरकार ने जन अनुषासन पखवाडे की गाइडलाइन में आंषिक संषोधन किया है, इससे जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी कुछ अतिरिक्त छूट संबंधी आदेष निष्प्रभावी हो गये हैं। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किषन ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को इस संषोधित गाइडलाइन की प्रभावी पालना के निर्देष दिये हैं।
कलेक्टर ने बताया कि जन अनुषासन पखवाडे की पूरी अवधि में प्रत्येक शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेन्ड कफ्यू रहेगा जिसमे अनुमत गतिविधिया जैसे अत्यावश्यक सेवाएं, अस्पताल आने -जाने, बैंकिंग सेवाएं , टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां ,निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा ।
कुछ दुकानों को छोडकर शनिवार और रविवार को बाजार पूर्ण बंद रहेंगे। डेयरी और दूध की दुकान रोजाना सुबह 6 से 11 और षाम को 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि आदान, खाद बीज आदि की दुकान व परिसर सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ओपन रख सकते हैं। सोमवार से षुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की , पशुचारा से संबंधित खुदरा व थोक दुकान खुल सकेंगी।
मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल मालाऐं, सब्जियों की दुकाने एवं फल-सब्जी के ठेले/साईकल/रिक्षा/आॅटो-रिक्षा/मोेबाईल वैन द्वारा विक्रय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया जा सकेगा।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई , मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी। निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या टेलीफोन से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।
विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी समारोह से सम्बन्धित पूर्व में दिये गये कपडे, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
कलेक्टर ने बताया कि अब वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी षाम 4 बजे तक खुलेंगे। यदि किसी गैर अनुमत विभाग का कार्यालय अध्यक्ष चाहता है कि कार्यालय खुले तो कलेक्टर की अनुमति आवष्यक होगी।
कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखा जायेगा। किसी भी विभाग चाहे उसके कार्यालय खुलने के लिये अनुमत है या नहीं , के कार्मिक मुख्यालय नहीं छोडेंगे। किसी कार्मिक के कोरोना पाॅजिटिव मिलने या सम्भावित संक्रमण की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष कार्यालय को 72 घटे के लिये बंद करवायेगा।
कलेक्टर ने बताया कि ई-मित्र और आधार नामांकन केन्द्रों को खोलने की अनुमति है। बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस कम्पनी की षाखा उपभोक्ता के लिये सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।
कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी हेतु दुपहिया एवं चैपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से ही पैदल या साइकिल या साईकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें जिससे की बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो।
पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि अनुमत होगे।
निजी यात्री वाहन बसों को छोड़कर केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक की अनुमत होगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। यात्रा संबंधी आदेष 26 अप्रेल को सुबह 5 बजे से प्रभावी होगा।
सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से खुदरा एवं थोक आउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी। परन्तु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी।
कलेक्टर ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
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