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राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव लोगों के ठीक होने की दर 74 प्रतिशत से ज्यादा है।

अनलॉक-1 के तहत अंतरराज्यीय आवागमन एवं अन्य गतिविधियां अनुमत होने तथा पास की व्यवस्था समाप्त होने के बाद एक जून से 10 जून के बीच ही प्रदेश में अप्रत्याशित रूप से कोरोना के 2500 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है।
निर्देश दिए कि लोगों के जीवन की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में अंतरराज्यीय आवागमन को नियंत्रित किया जाए। रेल, सड़क और हवाई मार्ग द्वारा बाहर से आने और जाने वालेे लोगों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। होम क्वारेंटीन नियम की भी सख्ती से पालना करवाई जाए।

निवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। अंतरराज्यीय आवागमन की वर्तमान मुक्त व्यवस्था में कई लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाकर यात्रा की, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब तक वे कई लोगों के सम्पर्क में आ गए। साथ ही हॉट स्पॉट क्षेत्रों से भी कुछ लोगों ने बिना टेस्ट करवाए अन्यत्र आवागमन किया, जिसके कारण संक्रमण फैलने की बात सामने आई है। इस तरह हो रहे अंतरराज्यीय आवागमन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी तीन माह की मेहनत बेकार नहीं हो।

हमारे लगातार प्रयासों से राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव लोगों के ठीक होने की दर 74 प्रतिशत से ज्यादा है। साथ ही मृत्यु दर 2.25 प्रतिशत तथा केस दोगुने होने की समयावधि 22 दिन है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। प्रदेश में आगे भी कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल की भी सख्ती से पालना करवाई जाए। निर्देश दिए कि आवागमन को नियंत्रित करने के संबंध में गृह विभाग विस्तृत गाइडलाइन जारी करे।



















ऋणी काश्तकारों के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक, 8 जुलाई तक करना होगा आवेदन

जयपुर, 9 जून। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2020 में ऋणी काश्तकारों के लिए भी स्वैच्छिक रहेगी। फसल बीमा से अलग रहने के इच्छुक ऋणी किसान को आगामी 8 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में आवेदन करना होगा।

कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि फसल बीमा योजना में खरीफ-2020 से केन्द्र सरकार की ओर से कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है। फसली ऋण लेने वाले किसानों को 8 जुलाई तक संबंधित बैंक में जाकर फसल बीमा से पृथक रखने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की है। 
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