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डीलर एवं थोक विक्रेता शिड्यूल में शामिल वस्तुओं का उनके द्वारा घोषित व्यापार स्थल एवं गोदाम के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भण्डारण नही कर सकते है।


Sawai madhopur News

डीलर एवं थोक विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण की मात्रा की घोषणा/लिखित सूचना अधिकारियों को देना अनिवार्य
सवाई माधोपुर, 12 अप्रैल। राजस्थान आवश्यक वस्तुएंे (गोदाम की घोषणा) आदेश 2020 के खण्ड 3 के अनुसरण में अधिसूचना दिनांक 9 अप्रेल 2020 के शिड्यूल में सम्मिलित आवश्यक वस्तुओं के डीलर एवं थोक विक्रेताओं को आदेशित किया गया कि उनको 5 दिवस में अधिसूचना में अंकित वस्तुओं के भण्डारण की जा रही सामग्री हेतु उपयोग में लिये जा रहे भण्डारण स्थलों/व्यापार स्थलों की सूचना एवं भण्डारण स्थलों पर अधिसूचना में उल्लेखित आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण की मात्रा की घोषणा/लिखित सूचना अधिकृत अधिकारियों को दिया जाना अनिवार्य है।
जिला कलेक्टर रसद नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि जिला मुख्यालय के लिए जिला रसद अधिकारी को जिला मुख्यालय के लिए अतिरिक्त अन्य उपखंड कार्यालयों के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को, जिला व उपखंड मुख्यालय के अतिरिक्त स्थानों के लिए संबंधित तहसीलदार को सूचना दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
जिला कलेक्टर (रसद) ने बताया कि अधिसूचना के शिड्यूल में शामिल फूड ग्रेन में गेहूं, गेहूं आटा, मैदा, सूजी और चावल। इसी प्रकार दाल में उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना, राजमा, खाद्य तेलों में सरसों तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल,  सनफ्लोवर ऑयल, हाईड्रोजेनेटेड वेजेटेबल ऑयल, शक्कर (किसी भी फोर्म हो, जिससे 90 प्रतिशत से अधिक सुक्रोज हो), बेकरी ब्रेड, देशी घी, आयोडाइज्ड नमक, सर्जिकल मास्क (दो एवं तीन प्लाई)एन 95,मेल्ट ब्लोन नो वोवन फेब्रिक एंड हेंड सेनेटाईजर, एल्कोहल यूज्ड इन मेकिंग हेंड सेनेटाइजर्स शामिल है।
जिला कलेक्टर ने शिड्यूल में शामिल वस्तुओं के डीलर एवं थोक विक्रेता को आदेशित किया है कि वे अपने व्यापार स्थल एवं गोदाम के लिये फार्म-अ प्रारूप 3 (प) में घोषणा कर सकते है। डीलर एवं थोक विक्रेता शिड्यूल में शामिल वस्तुओं का उनके द्वारा घोषित व्यापार स्थल एवं गोदाम के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भण्डारण नही कर सकते है। उक्त आदेश के उल्लंघन की स्थिति में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक से उच्च रेंक के समस्त अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रवेश तलाशी एवं जब्ती का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अधिकारी इस नोटिफिकेशन के उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करें। समस्त उपखण्ड स्थलों की सूचना प्रात की जाए सूचना प्राप्त होने के पश्चात सूचना का सत्यापन किया जाये। यह आदेश 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा।
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